रांची, 19 मई : रांची जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में निःशुल्क नामांकन के लिए ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई। यह प्रक्रिया जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की गई।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(ब) के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन के लिए यह ऑनलाइन लॉटरी आयोजित की गई। प्रक्रिया अनुमंडल पदाधिकारी, रांची की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
ऑनलाइन लॉटरी का आयोजन पांच निजी विद्यालयों के प्राचार्यों, पांच अभिभावकों तथा मीडिया प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया, जिससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके।
वर्ष 2026-27 के लिए RTE नामांकन हेतु कुल 1499 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच और सत्यापन के बाद 1036 आवेदनों को लॉटरी प्रक्रिया के लिए योग्य पाया गया। जिले के 117 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में उपलब्ध 1158 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया चलाई गई।
ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से कुल 89 विद्यालयों में 641 बच्चों का चयन किया गया। चयनित बच्चों को संबंधित विद्यालयों में बिना किसी शुल्क के प्रवेश मिलेगा तथा वे कक्षा आठवीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।
जिला प्रशासन ने कहा कि यह पहल आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी की गई।
इस अवसर पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सहायक जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।
