झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: पुलिसकर्मियों को ACP/MACP लाभ 8 सप्ताह में देने का निर्देश

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय में दायर याचिका WP(S) 876/2025, जिसमें कर्ण सिंह बनाम झारखंड सरकार व अन्य मामले में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय के निर्देश पर राज्य की डीजीपी तदाशा मिश्र, गृह सचिव वंदना डाडेल तथा कार्मिक डीआईजी सुरेंद्र झा उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने सरकार को दायर एलपीए वापस लेने का निर्देश दिया। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिन पुलिसकर्मियों को अब तक ACP/MACP का लाभ नहीं मिला है, उन्हें 8 सप्ताह के भीतर लाभ प्रदान किया जाए और बकाया एरियर राशि का भी भुगतान किया जाए।

न्यायालय के निर्देश के अनुसार, यह लाभ उन सभी पुलिसकर्मियों को मिलेगा, चाहे वे PTC उत्तीर्ण हों या अनुत्तीर्ण। डीजीपी और गृह सचिव ने अदालत के निर्देशों को स्वीकार करते हुए समयसीमा के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

इस फैसले के बाद झारखंड पुलिसकर्मियों में खुशी का माहौल है, क्योंकि लंबे समय से लंबित ACP/MACP लाभ अब शीघ्र मिलने की उम्मीद है।

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