रांची : Jharkhand सरकार ने जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। राज्य में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा एवं पान मसाला के निर्माण, भंडारण, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध उन सभी उत्पादों पर लागू होगा जिनमें किसी भी रूप में तंबाकू या निकोटीन मौजूद है, चाहे वह किसी भी नाम से बाजार में बेचा जा रहा हो। राज्य सरकार ने यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 30(2)(ए) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियमन 2011 के तहत की है।
आदेश में कहा गया है कि यह प्रतिबंध एक वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति, दुकानदार या कारोबारी प्रतिबंधित गुटखा या पान मसाला का निर्माण, बिक्री, भंडारण अथवा वितरण करते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस फैसले को जनस्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इससे तंबाकू जनित बीमारियों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।
