रांची। झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन-एसआईआर) के तहत 30 जून से 29 जुलाई तक इन्यूमरेशन चरण संचालित किया जाएगा। इस दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) घर-घर जाकर मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे तथा वर्तमान रंगीन फोटो और हस्ताक्षर सहित फॉर्म एकत्र करेंगे। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि एसआईआर की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं हैं अथवा भारतीय नागरिकता त्याग चुके हैं, वे इन्यूमरेशन फॉर्म न भरें और बिना हस्ताक्षर किए उसे तत्काल बीएलओ को वापस कर दें। उन्होंने चेतावनी दी कि गलत जानकारी देकर गणना-घोषणा पत्र जमा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत दंडनीय अपराध है।
के. रवि कुमार ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप विशेष गहन पुनरीक्षण के विभिन्न चरणों की कार्यप्रणाली पर विस्तृत प्रशिक्षण दिया। उन्होंने भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 और उसके संशोधनों के तहत नागरिकता निर्धारण के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर ‘बर्थ राइट रूल’ लागू होता है और वह भारतीय नागरिक माना जाता है।
उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए माता या पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। वहीं 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्म लेने वालों के लिए दोनों माता-पिता का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। यदि माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक है, तो दूसरे अभिभावक के पास बच्चे के जन्म के समय भारत का वैध पासपोर्ट और वीजा होना चाहिए तथा वह अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जिन मतदाताओं के इन्यूमरेशन फॉर्म निर्धारित अवधि में प्राप्त होंगे, उनके नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची (ड्राफ्ट पब्लिकेशन) में शामिल किए जाएंगे। यदि प्रारूप सूची में मतदाता की मैपिंग सही पाई जाती है, तो उसे किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने यह भी बताया कि मतदाता फॉर्म जमा करते समय पूर्व के एसआईआर रिकॉर्ड के आधार पर अपनी मैपिंग भी करवा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म वापस लेने के दौरान अनुपस्थित (एब्सेंट), स्थानांतरित (शिफ्टेड), मृत (डेथ), डुप्लीकेट तथा हस्ताक्षर से इनकार (रिफ्यूज टू साइन) करने वाले मतदाताओं की अलग सूची तैयार की जाएगी। इस सूची का मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए-2 के माध्यम से सत्यापन कराया जाएगा और इसे प्रारूप मतदाता सूची के साथ प्रकाशित किया जाएगा।
के. रवि कुमार ने बताया कि नए मतदाताओं को बीएलओ द्वारा फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। फॉर्म-6 में प्राप्त आवेदनों का ऑनलाइन अद्यतन नोटिस और सत्यापन अवधि के दौरान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि घोषणा-पत्र के साथ निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 11 मान्य दस्तावेजों में से किसी एक की प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रमंडलीय आयुक्तों को बीएलए-2 की भूमिका, बीएलओ ऐप, नागरिकता सत्यापन, मतदाता मैपिंग, इन्यूमरेशन फॉर्म तथा पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी प्रमंडलीय आयुक्त अपने-अपने प्रमंडल में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम का कम से कम तीन बार निरीक्षण करें और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुबोध कुमार, राज्य प्रशिक्षण नोडल पदाधिकारी देवदास दत्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी धीरज कुमार ठाकुर, अवर निर्वाचन पदाधिकारी सुनील कुमार सिंह सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए।

