हाई कोर्ट की डिग्री के बाद जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड, रैयत राजेंद्र प्रसाद ने गैरमंजरूआ आम बताए जाने पर जताई आपत्ति

बालूमाथ। बालूमाथ प्रखंड के आरा-चमातू गांव निवासी रैयत राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जमीन को लेकर प्रकाशित खबर में गैरमंजरूआ आम बताए जाने पर आपत्ति जताई है। राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनकी जमीन खाता संख्या 175 में दर्ज है और उक्त भूमि को लेकर हाई कोर्ट से डिग्री प्राप्त हुई है। डिग्री के आधार पर जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड भी कराया गया है तथा वर्तमान में उसका लगान भी कट रहा है।राजेंद्र प्रसाद का कहना है कि हाई कोर्ट से प्राप्त डिग्री के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए जमीन को ऑनलाइन कराया गया। इसके बावजूद एक प्रकाशित खबर में उनकी जमीन को गैरमंजरूआ आम बताया गया, जो उनके अनुसार तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने कहा कि जमीन गैरमंजरूआ खास है और उनके पक्ष में न्यायालय की डिग्री भी प्राप्त है।वहीं, इस संबंध में बालूमाथ अंचलाधिकारी से बातचीत करने पर उन्होंने बताया कि राजेंद्र प्रसाद की ओर से हाई कोर्ट की डिग्री का पेपर प्रस्तुत किया गया था। दस्तावेजों का अवलोकन करने के बाद जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड किया गया। अंचलाधिकारी के अनुसार उपलब्ध डिग्री के आधार पर राजेंद्र प्रसाद की जमीन को खास के रूप में ऑनलाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकाशित खबर में जमीन को गैरमंजरूआ आम बताया जाना सही नहीं है।

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