मुख्यमंत्री व पूर्व मुख्यमंत्री को समन, 3 अक्टूबर को अदालत में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा नेता राजीव बब्बर की ओर से अग्रवाल मतदाताओं के ‘नाम कटवाने’ के आरोप लगाने के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत ने आतिशी और केजरीवाल को 3 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इस मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से जारी समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी। 28 जनवरी 2020 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के चार नेताओं को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की ओर से जारी समन के आदेश के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी थी।

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