टीवी चैनलों पर विज्ञापन की 12 मिनट की सीमा खत्म, 21 अगस्त से लागू हुआ नया नियम

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों पर विज्ञापन प्रसारण की 12 मिनट की सीमा को खत्म कर दिया है। इस संबंध में केवल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 में संशोधन की गजट अधिसूचना 21 अगस्त 2026 को जारी कर दी गई, जिसके साथ ही नया नियम प्रभावी हो गया।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शनिवार को जारी बयान में बताया था कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटाने का फैसला टीवी प्रसारण क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और कारोबार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

टीवी चैनलों के लिए 12 मिनट की विज्ञापन सीमा वर्ष 2006 में लागू की गई थी। उस समय देश में केवल 62 टीवी चैनल थे। अब इनकी संख्या 900 से अधिक हो चुकी है। इसके अलावा केबल टीवी के डिजिटलीकरण के बाद डीटीएच केबल, जैसे प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को बड़ी संख्या में चैनल उपलब्ध हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अनुसार, टीवी उद्योग में अब पर्याप्त प्रतिस्पर्धा मौजूद है। वहीं डिजिटल मीडिया पर विज्ञापन अवधि की ऐसी कोई सीमा नहीं होने के कारण पारंपरिक टीवी चैनलों के लिए समान अवसर का मुद्दा भी था।

सरकार का मानना है कि विज्ञापन अवधि की सीमा हटने से टीवी चैनलों को विज्ञापन बाजार में अधिक लचीलापन मिलेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

अब टीवी चैनलों पर विज्ञापन की अधिकतम 12 मिनट की निर्धारित सीमा लागू नहीं रहेगी।

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