साहिबगंज : जिले के सभी ऑटो रिक्शा मालिकों को सूचित किया जाता है कि अनेक ऑटो रिक्शाओं का वाहन पंजीकरण तो हो चुका है, किंतु उन्होंने अभी तक शत प्रतिशत परमिट प्राप्त नहीं किया है। इससे न केवल राज्य को राजस्व की क्षति हो रही है, बल्कि अवैध परिवहन गतिविधियाँ भी संचालित हो रही हैं।महत्वपूर्ण निर्देश पत्रांक 206 दिनांक 24 जुलाई 2025 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण, दुमका के निर्देशानुसार, अब सभी निबंधित ऑटो रिक्शाओं के लिए शत प्रतिशत परमिट प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है।इस हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी, मिथिलेश कुमार चौधरी साहिबगंज के कार्यालय में दिनांक 28-07-2025 एवं 29-07-2025 को विशेष शिविर का आयोजन किया गया है जिसमे ऑटो का परमिट निर्गमन से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी दी जाएगी। समय कार्यालय अवधि के अनुसार सभी ऑटो रिक्शा मालिकों से निवेदन है कि वे निर्धारित तिथि को उक्त शिविर में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर ऑनलाइन परमिट प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करें और शीघ्र परमिट बनवाना सुनिश्चित करें।आपका सहयोग अवैध परिवहन पर रोक लगाने और राज्य को राजस्व उपलब्ध कराने में सहायक सिद्ध होगा।
