चास अनुमंडल क्षेत्र में धारा 163 लागू: अनुमंडल पदाधिकारी ने जारी किया आदेश

बोकारो : चास अनुमंडल क्षेत्र में विधि-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के उद्देश्य से अनुमंडल पदाधिकारी चास सुश्री प्रांजल ढ़ांडा ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश बोकारो बंद और संभावित सड़क जाम को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

प्रमुख प्रतिबंध:

✅ एक स्थान पर पाँच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना, घूमना या भीड़ लगाना प्रतिबंधित रहेगा।
✅ कोई भी व्यक्ति परंपरागत हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष, फर्सा आदि लेकर नहीं चल सकेगा।
✅ किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन और सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।

आदेश से मुक्त व्यक्तियाँ: कर्तव्यरत पुलिस कर्मी, दंडाधिकारी और आवश्यक सेवाओं में संलग्न अधिकारी-कर्मचारी इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगे। यह निषेधाज्ञा अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अपील : जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए निषेधाज्ञा का पालन करें।

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