रांची। हिंदपीढ़ी लेक रोड स्थानीय निवासी भैरव सिंह को असामाजिक तत्व और अपराधी घोषित किया गया है। यह घोषणा रांची जिला प्रशासन की ओर से गुरुवार को किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से भैरव सिंह, पिता सरोज सिंह को समाज के लिए खतरा बताते हुए असामाजिक तत्व और अपराधी बताया गया है। साथ ही, उसे कुल 20 दिनों तक रांची जिला से बाहर रहने का निर्देश दिया गया है। एसएसपी ने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भैरव सिंह अपने समर्थकों संग अक्सर माहौल खराब करता है। उसके विरुद्ध रांची के कोतवाली, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट सहित कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह एक पेशेवर असमाजिक तत्व है। उसका मुख्य पेशा लोगों को गुमराह कर क्षेत्र में अशांति फैलाना एवं सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ना है। वह समाज के लिए खतरनाक है। उसका आपराधिक क्षेत्र मुख्यतः डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी और कोतवाली थाना क्षेत्र है, जहां वह अपने संगठन के लोगों को एकत्रित कर सड़क जाम एवं दूसरे समुदाय के विरुद्ध आपत्तिजनक बयान देकर समाज के बीच मतभेद उत्पन्न कर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करता है, जिससे समाज और विधि व्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भैरव सिंह समाज को अस्थिर नहीं कर सके इसलिए उसे 25 नवम्बर 2024 तक रांची जिला से बाहर कर दिया गया है। उसे यह भी निर्देश दिया गया है कि संबंधित थाना में जाकर वह लिखित दे कि वह इस आदेश पर अमल करेगा और उक्त तिथि तक जिला से बाहर ही रहेगा। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो संबंधित धाराओं के तहत उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जायेगी। गौरतलब हो कि वर्ष 2021 में भैरव सिंह ने झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को भी रोकने का प्रयास किया था। इस दौरान उसके और उसके सहयोगियों द्वारा ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी पर जानलेवा हमला भी किया गया था। उसके इस हमले के चलते मुख्यमंत्री सुरक्षा कर्मियों को मुख्यमंत्री का रूट डाइवर्ट करना पड़ा था और उन्हें सुरक्षित आवास पहुंचाया गया था। भैरव सिंह के अतिरिक्त कुछ अन्य असामाजिक तत्व एवं अपराधियों को भी जिलाबदर किया गया है।